
केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल व अन्य का बिना अनुमति सभा करने का है मामला
आगरा। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल आदि के बिना अनुमति सभा करने के मामले में शुक्रवार को अदालत में विवेचक श्याम प्रकाश की गवाही हुई। वहीं पुलिसकर्मी के हाजिर न होने से उससे जिरह नहीं हो सकी। विशेष मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए अर्जुन ने अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई नियत की है। बघेल एवं पूर्व विधायक समेत तीन की तरफ से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया। मंत्री बघेल की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता केके शर्मा व विजयकांत शर्मा ने बताया कि मामले के विवेचक श्याम प्रकाश अदालत में हाजिर हुए। उनकी गवाही हुई। अगली तारीख पर उनसे जिरह होगी।
वहीं टूंडला थाने में हैड कांस्टेबल रहीस खान गवाही के लिए हाजिर नहीं हुआ। केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल, पूर्व विधायक रामप्रताप सिंह चौहान एवं भाजपा नेत्री कल्पना धाकरे की ओर से केके शर्मा ने हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वहीं पूर्व सांसद प्रभूदयाल कठेरिया अदालत में हाजिर हुए।





































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