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शराब और पान की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल

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नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने एक बार फिर 3 मई से पहले लॉकडाउन बढ़ा दिया है। यह 17 मई तक लागू रहेगा। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों और काम करने की जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। शादी समारोहों में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं शामिल हो सकेंगे। सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब, गुटखा, पान और तम्बाकू के सेवन पर बैन लगा रखा है। लेकिन, इन सभी चीजों की बिक्री को मंजूरी दे दी गई है। इनकी बिक्री के दौरान ग्राहकों को दो गज की दूरी रखनी होगी। सरकार ने कहा है कि निजी और सरकारी सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा।

  • सरकार ने लॉकडाउन को 4 मई से 17 मई तक दो हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया है।
  • शराब-गुटखा की बिक्री के दौरान दुकान पर केवल 5 ग्राहक होंगे, 6 फीट की दूरी रखेंगे।
  • मास्क, सैनिटाइजर अब भी पब्लिक प्लेस पर जरूरी, ऐसी जगह थूकने पर जुर्माना।

देश में अब तक 25 मार्च से 14 अप्रैल, 14 अप्रैल से 3 मई तक दो चरणों में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। अब 4 मई से इसे दो हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया गया है यानी ये लॉकडाउन का तीसरा फेज है। इसमें जनता कर्फ्यू को जोड़ लिया जाए तो देश में 4 चरणों में देशबंदी लागू की गई है।

पब्लिक प्लेस को लेकर गाइडलाइन

  • पब्लिक प्लेस और वर्क प्लेस पर मास्क लगाना जरूरी होगा।
  • पब्लिक प्लेस, वर्क प्लेस और ट्रांसपोर्ट सेवाओं के इंचार्ज की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सरकार के निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए।
  • किसी भी संस्थान या पब्लिक प्लेस के मैनेजर को 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ जमा करने की इजाजत नहीं होगी।
  • शादी या अंतिम संस्कार पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का निर्देश मान्य होगा। शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों शामिल होने की इजाजत नहीं होगी।
  • पब्लिक प्लेस पर थूकने पर सजा के साथ जुर्माना भी होगा। पब्लिक प्लेस पर शराब, गुटखा और तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।
  • शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री को मंजूरी दे दी गई है। इन दुकानों पर एक वक्त में 5 ही ग्राहक खड़े हो सकेंगे और इन्हें एक-दूसरे से 2 गज यानाी 6 फीट की दूरी रखनी होगी।

वर्क प्लेस को लेकर गाइडलाइन

  • वर्क प्लेस पर फेस कवर लगाना जरूरी और इसका स्टॉक भी रखना होगा।
  • वर्क प्लेस और वर्क ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इनचार्ज को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन करवाना होगा।
  • सभी संस्थानों में कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी।
  • शिफ्ट बदलने के दौरान एक घंटे का गैप देना जरूरी होगा। लंच के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा।
  • घर में 65 साल से ज्यादा के बुजुर्ग या 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
  • निजी और सरकारी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा। संस्थान के मुखिया यह निश्चित करे कि 100% कर्मचारी ऐप डाउनलोड करें।
  • सभी संस्थान शिफ्ट खत्म होने पर ऑफिस या परिसर को सैनिटाइजेशन कराएं। सैनिटाइजेशन का काम लगातार हो।
  • संस्थान या ऑफिस में बड़े स्तर पर मीटिंग नहीं की जा सकेंगी।
  • वर्क प्लेस पर इलाके के कोविड अस्पातालों की सूची जरूरी है। किसी भी कर्मचारी में कोई लक्षण दिखे तो उसे तुरंत चेकअप के लिए भेजें। क्वारैंटाइन एरिया की भी व्यवस्था हो ताकि ऐसे कर्मचारी को अस्पताल भेजे जाने तक वहां रखा जा सके।

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