पणजी। मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद खाली सीट पर उपचुनाव में जीतने वाले कांग्रेस विधायक अतानासियो मोंसेरेटे की याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने खुद पर लगे रेप के आरोपों को खत्म करने की अपील की थी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विधायक के खिलाफ आरोप तय किए जाने का फैसला दिया है। अदालत ने कहा है कि विधायक के खिलाफ आने वाली 12 जून को आरोप तय किए जाएंगे। वहीं विधायक मोंसेरेटे ने अदालत के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने से इनकार किया है। मोंसेरेटे पणजी से विधायक हैं।
ट्रायल का सामना करूँगा: मोंसेरेटे
कोर्ट ने 2016 में रेप के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मोंसेरेटे के खिलाफ नाबालिग लड़की से बलात्कार और पॉक्सो ऐक्ट के तहत आरोप तय किए जाएंगे। मोंसेरेटे ने इस बात पर कहा है कि वह ट्रायल का सामना करेंगे और इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन पर हमले वाले मामले में हम आरोप तय किए जाने से पहले हाई कोर्ट चले गए थे और यह मामला वहां अटक गया था।
जल्द से जल्द केस का हो निपटारा
गौरतलब है कि फरवरी 2008 में पणजी पुलिस थाने पर हमले के आरोप में मोंसेरेटे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। राजनेताओं से जुड़े गंभीर मामलों पर तेजी से फैसले लिए जाने की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए कांग्रेस विधायक ने कहा कि वह चाहते हैं कि यह मामला जल्द से जल्द खत्म हो। उन्होंने कहा कि वह हाई कोर्ट जाएंगे और इस मामले में तेजी लाने के लिए अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मामले की सुनवाई दैनिक आधार पर भी होती है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मोंसेरेटे चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस केस का निपटारा हो जाए।