Home Agra News किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले शीतगृह स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले शीतगृह स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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  • किसान की करीब 70 लाख रुपये की रकम के आलू हड़पे।
  • किसान को बिना बताए ही बेच दिए उसके 4427 आलू के पैकेट।
  • माँ अम्बे गौरी कोल्डस्टोरेज के मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज।
  • एसएसपी के आदेश पर करीब 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज।

आगरा। शमशाबाद क्षेत्र के ग्राम चितौरा स्थित माँ अम्बे गौरी कोल्डस्टोरेज के मालिक भगवान सिंह सहित अन्य 10 लोगों के खिलाफ किसानों के आलू बेचकर उसकी रकम हड़पने का मुकदमा दर्ज किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार सभी आरोपियों के विरुद्ध अपराध की धारा 420, 406, 467, 468, 469, 471, 120ब, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। कोल्डस्टोरेज संचालकों ने किसान रवि परिहार के 4427 आलू के पैकेट बिना किसान को सूचना दिए कूटनीतिक तरीके से फर्जी कागजात के आधार पर बेच दिए थे। जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 70 लाख रुपये है। आलू बेचकर कोल्डस्टोरेज संचालक भगवान सिंह एवं अन्य लोगों ने किसान की रकम का भी गबन कर लिया था।

उक्त प्रकरण की शिकायत किसान ने जिलाधिकारी के यहाँ दर्ज कराई जिसके पश्चात जिलाधिकारी ने एक टीम गठित कर मामले की जाँच कराई जिसमें कोल्डस्टोरेज संचालक दोषी पाया गया और उसके विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस की तरफ से की गयी एफआईआर में भगवान सिंह, लाखन सिंह, दिनेश, जयंती, बंटी, गौरव, सचिन, दुर्गेश, प्रांशु, हिमांशु, मैनेजर दीपेंद्र के नाम पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

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