नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले में रांची की जेल में बंद लालू यादव की जमानत याचिका को खारिज की । अब लालू यादव को लोकसभा चुनाव के दौरान जेल में ही रहना होगा। मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिए गए राजद सुप्रीमो लालू यादव की जमानत अर्जी का सीबीआई ने विरोध करते हुए कहा था कि उन्होंने सीएम रहते हुए अपने पद का काफी ज्यादा दुरुपयोग किया था। उन्होंने इस मौके पर जमानत की मांग इसलिए की है ताकि ये अपने पॉलिटिकल गतिविधियों को आगे बढ़ाएं। लालू यादव ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में लालू यादव की ओर से झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई थी।
सीबीआई ने कहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव और मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की अर्जी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। और अब मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा था कि लालू यादव की ओर से राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का प्रयास है, इसी कारण जमानत की मांग की गई है और इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। लालू प्रसाद को इस पूरे मामले में मुख्य सरगना बताया गया था और कहा गया था कि उन्हें चार मामलों में दोषी करार दिया गया है। लालू प्रसाद की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए थे। सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी थी कि लालू यादव को तीन केसों में एक ही साक्ष्य के आधार पर सजा दी गई है। 22 महीने से उनके मुक्किल जेल में बंद हैं। कोई शख्स एक ही अपराध के लिए तीन बार कैसे सजा पा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राहत नही दी और चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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