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हाथरस केस की सुनवाई कल हाईकोर्ट में, CBI ने मुख्य आरोपी संदीप पर दर्ज किया केस

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  • हाईकोर्ट ने एक अक्टूबर को मामले में खुद नोटिस लिया था, यूपी के शीर्ष अफसरों को तलब किया
  • CBI ने शनिवार को केस टेकओवर किया, योगी सरकार ने 3 अक्टूबर को जांच की सिफारिश की थी

हाथरस। हाथरस में हुई दलित किशोरी हत्या मामले में अब सीबीआई की एंट्री हो गई है। हाथरस केस को अब सीबीआई ने टेकओवर कर लिया। जहाँ सीबीआई ने रविवार को मुख्य आरोपी संदीप के खिलाफ धारा 307, 376 डी, 302, एससी/एसटी ऐक्ट की धाराओं केस दर्ज कर लिया है। इस पूरे प्रकरण की जांच लखनऊ यूनिट की गाजियाबाद की टीम करेगी। वहीँ सीबीआई ने पुलिस से सभी दस्तावेज मांगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने हाथरस में पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। इसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। जिस पर अब सीबीआई ने शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है।

हाथरस मामले की कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में इस केस की सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने खुद नोटिस लेकर केस में यूपी के शीर्ष अफसरों समेत हाथरस के डीएम और एसपी को तलब किया है। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को भी बुलाया गया है। पांच सदस्यों को लखनऊ जाना है। जहाँ पीड़ित परिवार ने रात में लखनऊ जाने से इनकार कर दिया। पीड़ित के भाई ने कहा कि रात में हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हमें प्रशासन पर भरोसा नहीं है। अब परिवार कल सुबह लखनऊ रवाना हो सकता है।

परिवार और गवाहों की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
इलाहाबाद हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से विनोद शाही पैरवी करेंगे। पीड़ित परिवार के हर सदस्य और गवाहों को सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। परिवार की महिला सदस्यों के लिए महिला सुरक्षाकर्मी की तैनाती की गई है। परिवार की मुलाकात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होने जाने की चर्चा है, लेकिन अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है।

जानते हैं क्या है पूरा मामला?
उत्तर प्रदेश के हाथरस में 14 सितंबर को 4 लोगों ने 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया था। आरोपियों ने लड़की की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और उसकी जीभ भी काट दी थी। दिल्ली सफदरगंज में इलाज के दौरान 29 सितंबर को पीड़ित की मौत हो गई थी। इस मामले में चारों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में पुलिस का मानना है कि बलात्कार नहीं हुआ है।

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