एजुकेशन डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक मैनेजमेंट स्कूल पर 23.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत सीटों से 42 ज्यादा छात्रों का ऐडमिशन लेने के लिए ‘फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट’ पर लगाया गया है। अदालत ने कहा कि यह देखा गया है कि शिक्षण संस्थान स्वीकृत सीटों से ज्यादा एडमिशन लेकर छात्रों का भविष्य खतरे में डालते हैं।
जस्टिस दीपक गुप्ता और सूर्यकांत की वकेशन बेंच ने कहा कि स्टूडेंट्स के ऐडमिशन को रद्द नहीं करेंगे क्योंकि इससे संस्थान द्वारा किए गए गैर-कानूनी काम का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। बेंच ने यह भी कहा कि एआईसीटीई में कई दंड निर्धारित हैं, लेकिन उन्होंने सबसे सरल दंड दिया है।
पाया गया कि संस्थान पूरे पाठ्यक्रम के लिए प्रत्येक छात्र से 11 लाख रुपये वसूल रहा है और निर्धारित मानकों के अनुसार एआईसीटीई ने प्रत्येक छात्र से ली जाने वाली राशि का पांच गुना जुर्माना लगाया है। इस तरह यह राशि 23.10 करोड़ हो गई।





































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