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भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को 12 साल पूर्व केस में दो साल की सजा

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  • 12 साल पहले आगरा में टोरंट अधिकारी से मारपीट का है मामला
  • 50 हजार का जुर्माना भी लगा, सजा के खिलाफ करेंगे अपील

आगरा। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं पूर्व एससी-एसटी आयोग के अध्यक्ष और वर्तमान में इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को एमपी/एमएलए कोर्ट ने शनिवार को 2 साल का कारावास और 50 हजार रुपये नगद जुर्माने की सजा सुनाई। उन्हें बिजली सप्लाई करने वाली टोरंट कंपनी के अधिकारी से मारपीट और बलवा करने का दोषी करार दिया गया। सांसद कठेरिया घटना के समय आगरा के सांसद थे। 2 साल की सजा होने के बाद रामशंकर कठेरिया की संसद की सदस्यता जा सकती है।

जिस घटना में कठेरिया को सजा सुनाई गई है, वह 16 नवंबर 2011 की दोपहर करीब 12.10 बजे की है। टोरंट पावर लिमिटेड, आगरा के साकेत मॉल स्थित ऑफिस में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे थे तभी स्थानीय सांसद रामशंकर कठेरिया 10-15 समर्थकों के साथ आए और भावेश रसिक लाल शाह के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसमें शाह को काफी चोटें आई थीं। इस घटना की टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरीपर्वत थाने में तहरीर दी थी। इस पर रामशंकर कठेरिया और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। थाना हरीपर्वत पुलिस ने कठेरिया के खिलाफ ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इसी मामले में गवाही और बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फैसला सुनाया गया।

सांसद कठेरिया बोले-आगे अपील करूंगा

कोर्ट से बाहर निकलने के बाद सांसद रामशंकर कठेरिया ने बताया, “शमशाबाद रोड पर एक महिला कपड़ों पर प्रेस करती थी। उनका एक टोरंट से जुड़ा मामला था। उनका बिल ज्यादा आ गया था। वो मेरे पास अपनी शिकायत लेकर आई। फिर मैंने टोरंट के अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने कहा कि बिल ठीक कर दिया जाएगा। उसके 8 दिन बाद महिला अपने बच्चों को लेकर फिर से मेरे पास आई और कहा कि मेरा बिल कम नहीं हुआ है। मैं सुसाइड कर लूंगी और रोने लगी।” उन्होंने बताया, ”इसके बाद मैं वहां से उठकर टोरंट के ऑफिस गया। वहां मैंने कहा तो बताया कि बिल ठीक हो गया। चूंकि उस समय शायद बसपा की सरकार थी और राजनीति के चलते मेरे ऊपर कई मुकदमे लिखे गए थे। उसी क्रम में यह मुकदमा भी लिखा गया था। उसमें जो वादी थे, उन्होंने लिखा कि सांसद जी ने ऐसा कुछ किया नहीं। जो गवाह थे, उन्होंने कहा कि सांसद जी को तो हमने ऑफिस में देखा भी नहीं। इन सबके बावजूद धारा 300 और 147 में मुकदमा लिखा गया। इसमें शनिवार को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है, साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मैं माननीय कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, स्वीकार करता हूं। अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए आगे अपील करूंगा।”

आगरा से दो बार सांसद
सांसद रामशंकर कठेरिया आगरा से दो बार सांसद रहे हैं। पहली बार 2009 में वह आगरा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। इसके बाद 2014 में भाजपा ने दोबारा टिकट दिया और उन्होंने जीत दर्ज की। 2014 में मोदी सरकार में उन्हें केंद्रीय मानव संसाधन राज्यमंत्री बनाया गया था। इसके बाद वह एससी आयोग के अध्यक्ष भी रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने आगरा से उनका टिकट काट दिया।