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यूपी: शादियों में 100 की अनुमति, उल्लंघन पर दर्ज होगा मुकदमा

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लखनऊ। शादियों के शुरू होते ही बरातिओं की संख्या में कटौती से लोग परेशान हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शादी समारोहों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश में अब शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या तय कर दी गई है। यूपी में अब शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही डीजे और बैंड पर भी रोक लगा दी गई है। शादी में बैंड और डीजे पर रोक रहेगी। नए नियम के मुताबिक, घर में शादी के लिए जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी, लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी।

यूपी सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक, 100 लोगों के क्षमता वाले मैरिज हॉल में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग ही शामिल होंगे। अधिकतम सिर्फ 100 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। शादी में बुजुर्ग या बीमार व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर मुकदमा होगा। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों को एक बार फिर सावधान रहने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा कि कोरोना का खतरा अभी खत्म होने वाला नहीं है। हमारे सभी वैज्ञानिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा-निर्देश में वैक्सीन बनाने की कोशिश में जुटे हैं। इसलिए हमें वैक्सीन तैयार होने और जनता तक इसके पहुंच जाने तक सावधान और सचेत रहने की जरूरत है। वैसे भी सुरक्षा खुद के हाथ में है। जितना ज्यादा एतिहात बरतेंगे उतने ही सुरक्षित रहेंगे।

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