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मुख्यमंत्री सहायता कोष में मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल सदस्यों का प्रत्येक माह सात दिन और विधायकों का एक दिन का वेतन

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  • अखिल भारतीय व राज्य सेवा के अधिकारियों की हर महिने 2 दिन का वेतन कटेगा।
  • राज्य अधीनस्थ सेवा के कार्मिकों का हर महिने एक दिन का वेतन काटा जाएगा।
  • हाईकोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों, चिकित्सा अधिकारियों का नहीं कटेगा।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को केबिनेट की मीटिंग आयोजित हुई। जिसमें कोविड 19 महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, अखिल भारतीय राज्य सेवा के अधिकारी, अधीनस्थ सेवा तथा अन्य राज्य कर्मचारियों के वेतन में कटौती किए जाने का भी निर्णय लिया गया। इसके अनुसार मुख्यमंत्री, मंत्री और राज्य मंत्री के वेतन से प्रत्येक माह 7 दिन का वेतन की प्रतिमाह कटौती की जाएगी।

इसी तरह, प्रदेश के सभी विधायकों के वेतन से हर महिने एक दिन का वेतन काटा जाएगा। इसके अलावा अखिल भारतीय एवं राज्य सेवा के अधिकारियों का दो दिन का तथा अधीनस्थ सेवा एवं अन्य राज्य कर्मचारियों के सकल वेतन में से एक दिन का वेतन प्रतिमाह कटौती किया जाएगा। इस मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करवाया जाएगा। यह कटौती सितंबर 2020 से की जाएगी। इस राशि का उपयोग कोविड महामारी से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए किया जाएगा।

यह कटौती प्रस्ताव राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा अधिकारियों एवं कार्मिकों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों, पुलिस कांस्टेबल तथा एल 1 से एल 4 के वेतनमान में कार्यरत राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

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