Home Agra News असुविधा से बचने को शीघ्र दाखिल करें आयकर रिटर्न

असुविधा से बचने को शीघ्र दाखिल करें आयकर रिटर्न

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  • रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए कई किए बदलाव

आगरा। वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अपने रिटर्न के साथ ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगाने वाले ऐसे करदाताओं को सलाह दी गई है कि जल्द से जल्द आयकर रिटर्न दाखिल कर दें ताकि जुर्माना सहित होने वाली तमाम असुविधाओं से बच सके।

आयकर विशेषज्ञ दीपिका मित्तल

रिटर्न को और आसान एवं पारदर्शी बनाने के लिए हुए बदलाव
आयकर विशेषज्ञ दीपिका मित्तल के अनुसार, विभाग ने इस बार आयकर रिटर्न को और आसान एवं पारदर्शी बनाने के लिए कुछ नियमों में बदलाव भी किए हैं। ऐसे में जरूरी है कि करदाता अपनी सही और सभी जानकारी अपने रिटर्न फॉर्म में दिखायें। दीपिका के अनुसार, आयकर विभाग ने इस बार दो नए फॉर्म एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस) और टैक्सपेयर इन्फॉर्मेशन समरी (टीआईएस) के रूप में जारी किए हैं। इसमें करदाता का पूरा वित्तीय लेखा जोखा होता है। एआईएस फॉर्म 26एएस की तुलना में ज्यादा जानकारी प्रदान करता है। 26एएस में केवल हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शन और टीडीएस का उल्लेख किया जाता है जबकि एआईएस में आपके सेविंग बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन और शेयर ट्रांजैक्शन जैसे सभी विवरण शामिल होते हैं।

आयकर विशेषज्ञ दीपिका मित्तल ने बताया कि जो व्यक्ति इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है और यदि उसका टीडीएस कट रहा है तो इसका रिफंड तभी मिलेगा जब आयकर रिटर्न दाखिल किया जाएगा। रिटर्न जमा करने के बाद ही उसका आयकर विभाग द्वारा आकलन होता है।

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