Home National इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर SC सख्त, सभी दलों को बताना होगा किससे मिला...

इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर SC सख्त, सभी दलों को बताना होगा किससे मिला कितना चंदा

571
105

हाइलाइट्स

  • चीफ जस्टिस की बेंच ने दिया 30 मई तक डोनेशन की जानकारी आयोग को देने का आदेश
  • कहा, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए जरूरी, एडीआर एनजीओ ने जारी की है याचिका
  • राजनीतिक दलों को डोनेशन में मिली रकम और संबंधित बैंक खातों का भी ब्योरा आयोग को देन होगा
  • एनजीओ ने की थी डोनेशन के खुलासे या फिर स्कीम पर रोक लगाए जाने की मांग

नई दिल्ली। चुनावी बॉन्ड्स की वैधता को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी दलों को इसके तहत मिले फंड की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सभी राजनीतिक दल 15 मई तक मिलने वाली डोनेशन की जानकारी 30 मई तक चुनाव आयोग को सीलबंद लिफाफे में सौंपें। कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक दलों को बताना होगा कि उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए किससे कितनी रकम मिली है। यही नहीं उन्हें उस खाते का भी जिक्र करना होगा, जिसमें रकम ट्रांसफर हुई है। सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए यह जरूरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिली डोनेशन का खुलासा किया जाए।

105 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here